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भारत विरोधी नारे सिखाने के आरोपी वसीम मोहम्मद को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाकर पुलिस ने की पूछताछ, विवेचना जारी

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Azaad bharat News/ Raigarh/Chhattisgarh/- रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने भारत विरोधी नारे सिखाने और महिला प्रताड़ना के मामले में आरोपी वसीम मोहम्मद के खिलाफ जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी वर्तमान में एक अलग NDPS Act मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल रायगढ़ में बंद है। महिला थाना में दर्ज प्रकरण की विवेचना के लिए उसे न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर एक दिन की पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, 29 मई 2026 को एक महिला ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की तथा उसके नाबालिग बेटे को "पाकिस्तान जिंदाबाद" और "हिंदुस्तान मुर्दाबाद" जैसे भारत विरोधी नारे सिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

शिकायत के आधार पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 52/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 351, 152 और 197 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने बताया कि 43 वर्षीय वसीम मोहम्मद, निवासी जोगीडीपा, को 25 मई 2026 को लगभग 6 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था और वह NDPS एक्ट के मामले में जेल में निरुद्ध है।

महिला थाना में दर्ज मामले की जांच के लिए पुलिस ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी को जेल से लाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया और आवश्यक पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने "हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद" के नारे लगाए। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे दोबारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर रायगढ़ पुलिस कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी।

फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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