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Azaad-bharat News/छत्तीसगढ़/बिलासपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन अभियंता (EE) निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। EE ने अपने ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कोर्ट को गुमराह कर गलत जानकारी दी थी। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित दूसरे EE ने याचिका दायर कर उनकी पोल खोल दी। मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। दरअसल, PWD के सचिव ने 30 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें डीके. चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। जिस पर निर्मल कुमार सिंह ने अपने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि, वो 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।