Azaad Bharat
Breaking
🔴 Big Breking News/रायपुर में 6 माह की मासूम को पिता ने दो बार जमीन पर पटका, AIIMS में भर्ती 🔴 विजयदशमी पर रायगढ़ पुलिस लाइन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ शस्त्र पूजन 🔴 यूनिटी मेटा टोकन में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर 11.60 लाख रुपये की ठगी, रायगढ़ साइबर पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार 🔴 दुर्ग के जेडी स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा: 1600 डिग्री का पिघला लोहा ठेकेदार पर गिरा, इलाज के दौरान मौत 🔴 केलो डेम के पास युवक-युवती से लूटपाट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने भेजा जेल 🔴 बिलासपुर में हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, 5 ग्राम मादक पदार्थ और मोबाइल जब्त; ₹1.08 लाख का सामान बरामद 🔴 छत्तीसगढ़: सूरजपुर में महिला शिक्षक और 12वीं के छात्र बेटे की हत्या, प्रेम संबंध और 20 लाख के लोन का विवाद चर्चा में 🔴 नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने सिविल सर्जन को शनिवार देर रात हिरासत में लिया 🔴 Big Breking/नाना पाटेकर का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस 🔴 मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, तमनार पुलिस ने चोरी की 2 बैटरियां की बरामद कर भेजा जेल 🔴 Big Breking News/रायपुर में 6 माह की मासूम को पिता ने दो बार जमीन पर पटका, AIIMS में भर्ती 🔴 विजयदशमी पर रायगढ़ पुलिस लाइन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ शस्त्र पूजन 🔴 यूनिटी मेटा टोकन में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर 11.60 लाख रुपये की ठगी, रायगढ़ साइबर पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार 🔴 दुर्ग के जेडी स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा: 1600 डिग्री का पिघला लोहा ठेकेदार पर गिरा, इलाज के दौरान मौत 🔴 केलो डेम के पास युवक-युवती से लूटपाट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने भेजा जेल 🔴 बिलासपुर में हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, 5 ग्राम मादक पदार्थ और मोबाइल जब्त; ₹1.08 लाख का सामान बरामद 🔴 छत्तीसगढ़: सूरजपुर में महिला शिक्षक और 12वीं के छात्र बेटे की हत्या, प्रेम संबंध और 20 लाख के लोन का विवाद चर्चा में 🔴 नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने सिविल सर्जन को शनिवार देर रात हिरासत में लिया 🔴 Big Breking/नाना पाटेकर का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस 🔴 मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, तमनार पुलिस ने चोरी की 2 बैटरियां की बरामद कर भेजा जेल

Search News

अपनी पसंद की खबर खोजें

एक्सक्लूसिव छत्तीसगढ़ क्राइम व्यापार देश दुनिया राशिफल मनोरंजन अन्य खेल राजनीति
होम एक्सक्लूसिव उच्च न्यायालय ने जमानत (बेल) प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और स्पष्टता...
उच्च न्यायालय ने जमानत (बेल) प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के लिए एक बड़ा उठाया  कदम .
एक्सक्लूसिव

उच्च न्यायालय ने जमानत (बेल) प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के लिए एक बड़ा उठाया कदम .

Azaad Bharat Desk 13 May 2026
Share :
Advertisement
Advertisement 1
Advertisement 2
Advertisement 3

Azaad bharat News/ Raigarh/Chhattisgarh -रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जमानत (बेल) प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने जमानत आवेदनों के मौजूदा स्वरूप (फारमेट) में संशोधन करते हुए अब अभियुक्तों के लिए विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार, 11 मई 2026 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 'छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007' में तत्काल प्रभाव से बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत, अग्रिम और नियमित जमानत आवेदनों में पहले इस्तेमाल होने वाली सामान्य जानकारियों को हटा दिया गया है। अब आवेदकों को एक निर्धारित 'टेबल (टैबुलर फार्म) में अपनी पूरी कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस आदेश के बाद अब जमानत की अर्जी देना पहले के मुकाबले अधिक विस्तृत और तथ्यात्मक हो जाएगा। 

Advertisement
Advertisement 1
Advertisement 2
Advertisement 3
Advertisement 4
Advertisement 5
Advertisement 6
Advertisement 7
Advertisement 8
Advertisement 9
Advertisement 10
Advertisement 11
Advertisement 12
Advertisement 13
Advertisement 14
Advertisement 15
Advertisement 16
Advertisement 17

 हाईकोर्ट ने नए आवेदन फॉर्म को छह मुख्य भागों में विभाजित किया है. ताकि सुनवाई के दौरान अदालत के पास मामले का पूरा लेखा-जोखा हो। केस का विवरण-एफआईआर नंबर, तारीख, थाना और लगाई गई धाराओं के साथ-साथ उनमें मिलने वाली अधिकतम सजा का ब्यौरा देना होगा। गिरफ्तारी की तारीख और अब तक जेल में बिताई गई कुल अवधि की सटीक जानकारी देनी होगी। ट्रायल का स्टेटस, केस किस स्तर पर है (जांच, चार्जशीट या ट्रायल), कुल कितने गवाह है और कितनों के बयान दर्ज हो चुके हैं, यह स्पष्ट करना अनिवार्य है।   आवेदक के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर और पुराने मामलों की वर्तमान स्थिति (लंबित, बरी या सजा) की जानकारी देनी होगी। पिछली जमानत अर्जीः क्या पहले भी जमानत के लिए आवेदन किया गया था? यदि हां, तो किस कोर्ट में और उसका क्या नतीजा रहा। यदि आवेदक के खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट जारी हुआ हो या उसे 'भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण भी टेबल में देना होगा।

 

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |