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कर का भुगतान 31 मार्च, 2025 तक किया जाता है, तो ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।
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कर का भुगतान 31 मार्च, 2025 तक किया जाता है, तो ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

Azaad Bharat Desk 23 June 2024
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Azaad-bharat News/New Delhi नई दिल्ली: करदाताओं के हित में लिए गए कई फैसलों के तहत, जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत भेजे गए कर मांग नोटिस के मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की, Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बैठक के बाद कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा, "2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए जारी किए गए मांग नोटिस के मामले में, यदि कर का भुगतान 31 मार्च, 2025 तक किया जाता है, तो ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।" जीएसटी परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 30-11-2021 तक दाखिल किए गए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत किसी भी चालान या Debit Note के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 2011 से 2021 मानी जा सकती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से उसी आवश्यक संशोधन के लिए। कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को लाभ होने की उम्मीद है, जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की अपील दायर करने की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। करदाताओं के हित में एक अन्य कदम उठाते हुए, जीएसटी परिषद ने फॉर्म जीएसटीआर 1ए पेश करने का फैसला किया है, ताकि करदाता जीएसटीआर 1 दाखिल करते समय छूटी हुई जानकारी जोड़ सकें।

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नए फॉर्म का इस्तेमाल जीएसटीआर 1 में अपना विवरण दाखिल करते समय की गई गलतियों को सुधारने के लिए भी किया जा सकता है।

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