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गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवा दिवाकर उर्फ गोलू, पिता नैनदास दिवाकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी भगत सिंह आजाद नगर, तिफरा कुंदरापारा, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, थाना क्षेत्र में लगातार निगरानी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तिफरा ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है।
सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी देवा दिवाकर उर्फ गोलू को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से धारदार चाकू बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 662/2026 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है।
यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी के दिशा-निर्देश में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा की गई।
सिरगिट्टी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले, नशाखोरी करने वाले अथवा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को परेशान करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों, चाकूबाजों और नशाखोरी में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।