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Big Breking//शिवा नगर में देह व्यापार का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, पीटा एक्ट के तहत कार्यवाही


क्राइम 04 February 2026
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Azaad-bharat News//छत्तीसगढ़//रायगढ़//*दिनांक 04.02.2026*



➡️ *सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने शिवा नगर के मकान पर की सटीक रेड कार्यवाही*
➡️ *केवड़ाबाडी एसबीआई मेन ब्रांच के सामने स्थित मकान में बाहर से महिलाओं को बुलाकर कराया जा रहा था देह व्यापार*
➡️ *आरोपी राहूल यादव एवं उसकी महिला सहयोगी गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल व आपत्तिजनक सामग्री जब्त*
➡️ *थाना कोतवाली में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3,4,5 के तहत अपराध पंजीबद्ध*
➡️ *एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश— “जिले में किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य पनपने नहीं दिया जाएगा”*


        *रायगढ़, 04 फरवरी*। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के स्पष्ट दिशा-निर्देशन पर रायगढ़ जिले में जुआ-सट्टा, अवैध शराब एवं अनैतिक गतिविधियों पर लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। देह व्यापार को लेकर चक्रधरनगर क्षेत्र में कार्यवाही के 24 घंटे के भीतर कोतवाली क्षेत्र में सीएसपी श्री मयंक मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा शिवा नगर क्षेत्र में देह व्यापार की सूचना पर बड़ी कार्यवाही की गई।


       पुलिस अपने सटिक सूचनातंत्र के जरिए कल रात (3 फरवरी) पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एसबीआई मेन ब्रांच के सामने रोड किनारे अनिल कुमार नंदे के मकान में राहूल कुमार यादव एवं एक महिला द्वारा बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना से एसएसपी शशि मोहन को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन पर सीएसपी मयंक मिश्रा ने तत्काल रेड की योजना बनाई गई। पीटा एक्ट की कार्यवाही के अनुरूप सीएसपी ने एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर रुपये देकर मकान भेजा गया। पाइंटर से संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने मकान की घेराबंदी कर एकाएक दबिश दी।


       मौके पर *मकान के भीतर आरोपी राहूल कुमार यादव, उसकी महिला सहयोगी* तथा अनैतिक कार्य हेतु लाई गई *दो महिलाएं* मिलीं। तलाशी के दौरान देह व्यापार में प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री, दो मोबाइल फोन (रेडमी एवं विवो) तथा नकद 2000 रुपये बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कर अवैध कमाई कर रहा था।


       थाना कोतवाली में आरोपी राहूल कुमार यादव एवं उसकी महिला सहयोगी के विरुद्ध *अपराध क्रमांक 40/2026 धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार (पीटा) अधिनियम* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।


*गिरफ्तार आरोपी*

1. राहूल कुमार यादव पिता सुरेश यादव उम्र 26 वर्ष निवासी 299/3-ए नई बैरहना इलाहाबाद (उ.प्र.) हाल मुकाम केंवटापारा बस स्टैण्ड केवडावाड़ी शिवा नगर रायगढ़


2. एक अन्य महिला


*जप्त मशरूका* —

नकदी रकम 2000 रुपये, दो मोबाइल फोन एवं आपत्तिजनक सामग्री।


*एसएसपी का सख्त संदेश* —


       श्री शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा कि *“रायगढ़ जिले में जुआ-सट्टा, अवैध शराब, देह व्यापार, कबाड़ जैसे किसी भी अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों के लिए रायगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। जो भी व्यक्ति सामाजिक बुराइयों के जरिए अवैध कमाई करेगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे अवैध कारोबार से जुड़े लोग स्वयं मुख्यधारा में लौट आएं, आम नागरिक निर्भय होकर सूचना दें — पुलिस हर शिकायत पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करेगी।”*


    इस संपूर्ण कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, एडिशनल एसपी (साइबर) श्री अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन एवं सीएसपी श्री मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक ए.के. देवांगन, सहायक उपनिरीक्षक कोसो सिंह, महिला प्रधान आरक्षक राजश्री वैष्णव, आरक्षक परसीना टोप्पो, प्रतिक्षा मिंज, मनोज पटनायक एवं भगवती रत्नाकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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