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पीड़िता ने बताया कि शिशुपाल डिलीवरी बॉय का काम करता है जिसे जानती पहचानती है। 2 साल पहले रात्रि में शौच के लिए मैदान गई थी, जहां शिशुपाल उसे डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी दिया । गांव में बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई । शिशुपाल इसी तरह डरा धमका कर पिछले 2 साल से शारीरिक संबंध बना रहा है । युवती ने बताया कि शिशुपाल के घर वालों को शिशुपाल की हरकतें बताई तो डांट फटकार किये । घटना समय युवती नाबालिक थी । युवती के लिखित आवेदन पर आरोपी शिशुपाल सेठ पर अपराध क्रमांक 293/2024 धारा 376(2)(ढ), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । संपूर्ण कार्रवाई में थाना चक्रधरनगर के उपनिरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है ।