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*आरोपी बिशुन नगेसिया पिता सहलसाय नगेसिया उम्र 28 वर्ष साकिन बेंदोपानी, थाना कापू जिला रायगढ़* ने बताया कि 21 मई को गांव के भरत पंडो की बारात में अम्बिकापुर गया था । 22 मई को वापस घर आया तो पता चला कि इसकी पत्नी सावित्री बिना बताये घर के 500 रूपये को खर्च कर दी थी । इसी बात पर सुबह बिशुन नगेसिया और सावित्री नगेसिया के बीच झगड़ा विवाद हुआ जिसमें बिशुन नगेसिया ने अपनी पत्नि सवित्री नगेसिया को झापड़ मारा और सावित्री नगेसिया की साड़ी एवं तकिया से मुंह व नाक दबाकर हत्या कर दिया । घटना के बाद अपराध से बचने आरोपी ने घर और गांववालों को उसकी पत्नी द्वारा घर के म्यार में फांसी लगाने की झूठी बात बताया और थाना कापू में भी पत्नी के फांसी लगाकर फौत होने की जानकारी देकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया था । थाना कापू में मर्ग जांच पर आरोपित बिशुन नगेसिया के विरूद्ध अप.क्र. 68/2024 धारा 302, 201 आईपीसी कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन व साइबर सेल प्रभारी डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर मामले के खुलासा में थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक धनंजय कश्यप, प्रशांत पंडा, नवीन शुक्ला, विक्रम सिंह, थाना कापू के एएसआई अशोक राठिया, प्रधान आरक्षक श्याम लाल महंत, राजेंद्र बैक, आरक्षक फिल्मोन लकड़ा, कन्हैया भगत और जुगीत सिंह राठिया की अहम भूमिका रही है ।