हाइलाइट्स
एनपीएस का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) करती है.
कोई भी व्यक्ति मैच्योरिटी पर पूरे फंड की निकासी नहीं कर सकता.
एनपीएस में किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है.
नई दिल्ली. नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation Pension System-NPS) बड़े रिटायरमेंट फंड के साथ-साथ मंथली पेंशन पाने का एक शानदार निवेश विकल्प है. इसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. लेकिन 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया. एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त बड़ी रकम तो मिलती ही है, साथ ही पेंशन भी निवेशक को मिलती है. साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर टैक्स भी नहीं लगता है. अगर आप यह सोच रहे हैं कि एनपीएस में केवल नौकरी में रहते ही निवेश किया जा सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं. आप एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद भी निवेश जारी रख सकते हैं.
नए नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मैच्योरिटी पर पूरे फंड की निकासी नहीं कर सकता. फंड के 40 फीसदी हिस्से से एन्युटी खरीदना जरूरी है. इसी एन्युटी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है. बाकी के 60 फीसदी फंड को विदड्रा किया जा सकता है.अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस में जमा रकम को नहीं निकालना चाहते हैं, तो सरकार आपको ऐसा करने की इजाजत देगी.
रिटायरमेंट के बाद जारी रख सकते हैं निवेश
पेंशन फंड और रेगुलेगुटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस को लचीला बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं. इसके तहत उम्र 60 से अधिक और 65 से कम उम्र होनेपर एनपीएस में निवेश किया जा सकता है. अंशधारक न्यूनतम तीन साल और अधिकतम 70 साल आयु होने तक निवेश कर सकता है.
मिलती है टैक्स छूट
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD (1), धारा 80CCD (1B), और धारा 80CCD (2) के तहत इस योजना में किए गए निवेश पर टैक्स छूट भी प्राप्त की जा सकती है. सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आप एनपीएस में निवेश कर वार्षिक 50,000 रुपये की टैक्स कटौती के हकदार हो सकते हैं. यह 80सी के 1,50,000 लाख रुपये की कर छूट मिलती है.
खुलते हैं 2 तरह के अकाउंट
एनपीएस में 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं. टियर 1 और टियर 2. टियर 2 अकाउंट सेविंग अकाउंट है. यह स्वैच्छिक है. इसमें से पैसे निकालने पर कोई पाबंदी नहीं है. टियर 1 अकाउंट रिटायरमेंट अकाउंट है. इस अकाउंट से पैसे निकालने पर कुछ शर्तें लागू होती हैं.
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FIRST PUBLISHED : December 12, 2022, 14:40 IST