बेंच के दो जजों ने यह भी कहा, अगर इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है, तो देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को कोर्ट को भरोसा दिलाना था कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ये सभी असम सरकार की मशीनरी को बुलडोजर चलाने से नहीं रोक सके।
पिछले हफ्ते भी, कछार जिले में, प्रशासन द्वारा घरों को तोड़ दिया गया था, हालांकि निवासियों ने दावा किया था कि उनके पास भवनों के लिए ‘उचित’ दस्तावेज थे, लेकिन कागजात को सत्यापित किए बिना घरों को तोड़ दिया गया था।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)