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सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए शराब पीकर वाहन चालको के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जा रही हैं लगातार कार्यवाही


छत्तीसगढ़ 08 December 2024
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Azaad-bharat News/जांजगीर-चांपा पुलिस 


*⏺️ वाहन चेकिंग के दौरान 7 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाए  पाए जाने पर वाहनों को जप्त का धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा*

*⏺️ यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को पत्रचार किया जाएगा* 

⏩ *श्री विवेक शुक्ला (IPS)पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा जिले में *सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों* पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 07.12.2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन, तेज गति से वाहन चालाने वाले, शराब पीकर वाहन चालको के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध अलग -अलग धाराओं के तहत 53 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर  समन शुल्क लिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान 7 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने से धारा 185 mv act के तहत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।


⏩ *यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में वाहन चालकों को समझाईस दी जा रही है।*

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