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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर, 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी


छत्तीसगढ़ 27 November 2024
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छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन /2047 के नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारम्भ हो चुका है।

Azaad Bharat News/रायपुर,:- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर, 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नवीन उद्योग नीतियों को लागू कर एक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन /2047 के नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारम्भ हो चुका है।


इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सूजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
इस नवीन एवं महत्वपूर्ण नीति का लक्ष्य समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। साथ ही बृहद उद्यमों के माध्यम से पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर हेतु प्रोत्साहन देना है। नवीन औद्योगिक नीति में सरलीकृत एवं संतुलित नीति के द्वारा उद्यम आकांक्षा की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा रहा है। इसके लिए प्रभावशील क्रियान्वयन एवं त्वरित निर्णयों हेतु मंत्रिमंडलीय उप समितिष् का भी गठन किया जाएगा।
इस नीति में प्रथम बार उद्यमों में राज्य के निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 अथवा इससे अधिक रोजगार सृजन के आधार पर विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान साथ ही उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति रूपये 15,000 रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ई.पी.एफ. व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

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