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ग्राम पंचायत सचिव का उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है, जो छ.ग. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत है। अतः वृन्दावन बांक ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कोटद्वारी, जनपद पंचायत सरायपाली के उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में बांक ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत महासमुंद निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।