हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |


एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक पंचायत सचिव और सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया


एक्सक्लूसिव 06 August 2024 (145)
post


Azaad-bharat News/रायपुर मुनादी।। रायपुर एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक पंचायत सचिव और सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने सरपंच और सचिव को 18000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।  बताया जा रहा है कि लोन के लिए पंचायत से एनओसी लेने के लिए आरोपियों ने पैसे की मांग की थी। 


आरोपी सचिव और सरपंच को गिरफ्तार कर एसीबी अपने साथ ले गई है और इन लोगों से मामले में पूछताछ की जा रही है। एसीबी की इस कार्यवाही से पंचायत अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। कहां जा रहा है कि लोन लेने के लिए पंचायत से एनओसी लेने के भ्रष्टाचार में अभी और भी कई परतें खुल सकती हैं। 


मिली जानकारी के अनुसार लोकेश कुमार बघेल संतोषी नगर रायपुर का रहने वाला है। उसने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर कार्यालय में शिकायत देते हुए बताया था कि ग्राम डोमा तहसील व जिला बिलासपुर में उसकी जमीन है। जिस पर आवास बनाने के लिए बैंक लोन हेतु पंचायत से एनओसी वी नक्शा की आवश्यकता थी। इसलिए लोकेश ने ग्राम पंचायत डोमा के सचिव धर्मेंद्र कुमार साहू से संपर्क किया तो पंचायत सचिव ने लोकेश को आवेदन व अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने कहा साथ ही 18 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में की ।


शिकायत के सत्यापन के पश्चात आज 5 अगस्त को ट्रैप आयोजित कर लोकेश को आरोपी पंचायत सचिव धर्मेंद्र कुमार साहू के पास उसके कार्यालय में भेजा। किंतु आरोपी धर्मेंद्र कुमार साहू ने स्वयं रिश्वत न लेते हुए अपने ही कक्ष में उपस्थित ग्राम डोमा के सरपंच देव सिंह बघेल को रिश्वती रकम 18 हजार रुपए देने को कहा। प्रार्थी ने रुपए सरपंच बघेल को दे दिए।


इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार साहू पंचायत सचिव और सरपंच देव सिंह बघेल ग्राम पंचायत डोमा को 18 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

You might also like!


RAIPUR WEATHER

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |

हर छोटी बड़ी खबर हमारे पोर्टल में पब्लिश करने के लिए संपर्क करें|

अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना चाहते हैं, 78693-95311, 7999739156 पर संपर्क करें |