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*नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति*
*नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संंबंधित व्यक्ति या एजेंसी के ऊपर होगी कार्यवाही*
कलेक्टर श्री गोयल द्वारा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायगढ़, खरसिया के लिए एसडीएम खरसिया, घरघोड़ा के तहत आने वाल क्षेत्र के लिए एसडीएम घरघोड़ा, धरमजयगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम धरमजयगढ़, लैलूंगा क्षेत्र के लिए एसडीएम लैलूंगा एवं पुसौर के तहत आने वाले क्षेत्र के एसडीएम पुसौर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।