रायपुर : फर्जी दस्तावेजों के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पुरानी बस्ती शाखा से 17 लाख रुपये का आवास ऋण लेने का मामला सामने आया है। बैंक के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर आजाद चौक थाना पुलिस ने मामले में एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध कायम कर लिया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
आजाद चौक पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार राज्य ग्रामीण बैंक पुरानी बस्ती शाखा के प्रबंधक व ढेबर सिटी, भाटागांव निवासी दीपनारायण सिंह ठाकुर (34) ने शिकायत दर्ज कराया कि मुर्राभट्ठी, पार्वतीनगर (गुढियारी) निवासी क्रेता मेहताब अली ने मठपुरैना, गोकुल नगर में खसरा नंबर 235/2, 235/3 का नया परिवर्तित खसरा नंबर 235/6 पर भूतत पर निर्मित साधारण पक्का मकान को विक्रेता संतोषीनगर, कृष्णानगर की कमला देवी और चंदन ध्रुव का बताकर आवास ऋण लेने फर्जी दस्तावेज बैंक में पेश किए।
इस दौरान गलत मकान दिखाकर 24 फरवरी 2020 को आरोपियो ने 17 लाख रूपये का ऋण बैंक से स्वीकृत करा लिया। बाद में जब इसकी जांच हुई तब पता चला कि खसरा नंबर 235/6 का मालिकाना हक अभी भी विक्रेता के नाम पर है और यह खुली भूमि हैं। उस पर कोई मकान नहीं बना हुआ है। इस तरह से क्रेता मेहताब अली, विक्रेता कमला देवी और चंदन ध्रुव ने मकान की रजिस्ट्री कराते समय में दिखाये गए मकान की रजिस्ट्री न कराकर खाली जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई।