पुलिस ने नाबालिग के पिता की शव का पोस्टमार्टम कराया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीजेपी नेता के रसूख के चलते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार को अभी तक रिपोर्ट की कॉपी तक नहीं मिली है। उधर, पुलिस का कहना है कि बीजेपी नेता के खिलाफ 302, 376,354, 452, 323, 504, 506, बाल संरक्षण अधिनियम, 3/4 3(2) (v) जैसी आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।