मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 323 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 9 के तहत 10 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर (पश्चिम क्षेत्र) जोएल डेविस ने मीडिया को बताया, “पुलिस ने संदिग्ध सादुद्दीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। पहचाने गए पांच लोगों में से तीन नाबालिग हैं।” डीसीपी ने कहा,”पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान की बुनियाद पर पांच अपराधियों की पहचान की है।”
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर लड़की को संदिग्ध हमलावरों के साथ पब के बाहर खड़ा देखा गया है, जहां वह उनसे मिली थी। लड़कों ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी। इसके बजाय, शहर में एक खड़ी कार के अंदर उसके साथ मारपीट की गई। उसके हमलावरों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया, जबकि अन्य कार के बाहर पहरा दे रहे थे।