प्रार्थी द्वारा थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 23.05.23 को रात्रि खाना खाकर अपने घर के सामने बैठा था उसी समय आरोपी रामशंकर राठौर आया और शराब पीने के लिये पैसे की मांग करने लगा प्रार्थी द्वारा पैसे देने से मना करने पर अश्लील गाली गलौच कर हाथ मुक्के से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 66/23 धारा 294, 506, 327 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के आरोपी रामशंकर राठौर निवासी सारागांव को दिनांक 25.05.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने में उनि सुरेश ध्रुव, सउनि दाऊलाल बरेठ, आर.अहमद कुरैशी एवं मोनू थापा का योगदान रहा।