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Chhattisgarh

धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज: सेवानिवृत्त कालरीकर्मी से 27 लाख हड़पे, सूदखोर पर केस



राजनगरएक घंटा पहले

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पासबुक सहित ज़ब्त राशि व चेक।  - दैनिक भास्कर

पासबुक सहित ज़ब्त राशि व चेक।

संन्यास के बाद कालरी कर्मियों के मुनाफे में ग्रेजुटी और एलआईसी के 60 लाख रुपये जमा हुए। यह देख किराना व्यवसायी ने धोखे से चेक पर कालरी कर्मियों से हस्ताक्षर करके 27 लाख रुपये निकाले। केस की जानकारी मिलने पर कालरीकर्मी ने थाने में शिकायत की। पुलिस धोखाधड़ी सहित अन्य परिदृश्य में मामले दर्ज कर अपराध को गिरफ्तार कर लेती है।

रामनगर पुलिस ने बताया कि इंद्रनगर निवासी बहादुर बैगा पिता धीरगज बैगा 61 साल 30 अप्रैल 2022 को इसी सीएल से सेवा निवृत्त हुआ। कालरी वर्कर किराना व्यवसायी रामजी यादव की दुकान से चार्ज करता था। इसी का नतीजा हुआ रामजी यादव ने कालरी कर्मियों को विश्वास लेकर कोरे चेक में हस्ताक्षर किए और अप्रैल 2022 से 23 मई के बीच 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर अपने खाते में स्थान ले लिया।

मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक से दस्तावेजों की छानबीन करने के बाद पंच रामजी यादव पिता स्व.जंगी यादव 55 साल को 25 मई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने धोखाधड़ी की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने गड़बड़ी के खिलाफ धारा 420 सहित मध्य प्रदेश रेडियो का संरक्षण अधिनियम और एससी एसटी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर विवेचना में लिया है। उसी समय करीब 27 लाख नकद सहित तीन चेक पासबुक ज़ब्त कर लिए गए।



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